पोक्सो एक्ट के एक आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा

हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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सिमडेगा में पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत शिवचरण महतो को 20 वर्ष जेल और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपी ने 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटना 23 अक्टूबर 2023 को कोलेबिरा थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

पोक्सो एक्ट के एक आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा

सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने बुधवार को पोक्सो एक्ट के एक आरोपी शिवचरण महतो को 20 वर्ष कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई हे। इस मामले में कोलेबिरा थाना कांड संख्या 70/23 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि कोलेबिरा थाना क्षेत्र में विगत 23 अक्टूबर 2023 को शिवचरण महतो ने 10 वर्षीय बच्ची को शरीफा तोड़ कर देने के बहाने अपने साथ सुनसान झाड़ियों की तरफ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई।

वहीं लोक अभियोजक निशि कच्छप ने दलीलें पेश की।-

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