PMC बैंक घोटाला: राकेश वधावन को कोर्ट से झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के मामले में जेल में बंद एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन को शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। राकेश वधावन ने...
पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के मामले में जेल में बंद एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन को शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। राकेश वधावन ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगी थी। उन पर धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अंतरिम जमानत अर्जी में वधावन ने अपनी बढ़ती उम्र और मौजूदा बीमारियों का हवाला दिया था और कहा था कि उन्हें जेल में कोरोना वायरस संक्रमण का डर है। हाउसिंग डवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग पिछले साल सितंबर में सामने आए पीएमसी बैंक घोटाले में आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय मामले में जांच कर रहा है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है।
बता दें कि बंबई उच्च न्यायालय ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में संलिप्त हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआईएल) की संपत्तियों की बिक्री के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बना चुकी है। एचडीआईएल से बैंक का धन तेजी से वसूल करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
न्यायमूर्ति आर वी मोरे और न्यायमूर्ति एस पी तावड़े की खंडपीठ ने तय किया है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस राधाकृष्णन इस समिति के प्रमुख होंगे। समिति के दो अन्य सदस्यों का चयन समिति के अध्यक्ष करेंगे। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल रखी है और तब तक इस मामले में प्रगति रिपोर्ट मांगी है।