ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News देश PF: एक किश्त भी कटी तो परिवार बीमा-पेंशन का हकदार

PF: एक किश्त भी कटी तो परिवार बीमा-पेंशन का हकदार

यदि किसी कर्मचारी ने पीएफ की एक भी किश्त जमा की है तो, उसके न रहने की स्थिति में परिवार को छह लाख रुपये तक का बीमा और पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारी की पत्नी को आजीवन व बच्चों को 25 साल की उम्र तक...

 PF: एक किश्त भी कटी तो परिवार बीमा-पेंशन का हकदार
देहरादून | कार्यालय संवाददाता Mon, 22 Jul 2019 09:50 AM
ऐप पर पढ़ें

यदि किसी कर्मचारी ने पीएफ की एक भी किश्त जमा की है तो, उसके न रहने की स्थिति में परिवार को छह लाख रुपये तक का बीमा और पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारी की पत्नी को आजीवन व बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलेगा। .

यह जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त मनोज यादव ने दी।उन्होंने ‘हिन्दुस्तान' को बताया कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पीएफ अकाउंट के साथ छह लाख रुपये तक का मुफ्त लाइफ इन्श्योरेंस कवर दिया जाता है। ईपीएफओ मेंबर की मौत होने पर उसका नॉमिनी, लाइफ इन्श्योरेंस की राशि के लिए क्लेम कर सकता है। साथ ही पत्नी-बच्चों को पेंशन मिलती है। .

यादव ने बताया कि ईपीएफओ मेंबर्स को इन्श्योरेंस की यह सुविधा इम्प्लाई डिपॉजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है। इस स्कीम के अनुसार मेंबर की मौत होने पर नॉमिनी को इन्श्योरेंस कवर के तहत अधिकतम छह लाख रुपये का भुगतान किया जा सकता है। पहले इसकी लिमिट 3,60,000 रुपये थी। बाद में स्कीम के तहत इन्श्योरेंस कवर की लिमिट को बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया गया।.

इंश्योरेंस कवर की राशि
किसी कर्मचारी की मौत पर नॉमिनी को बीते 12 माह के औसत वेज की 20 गुना राशि 20 फीसदी बोनस के साथ मिलती है। इसका मतलब है कि मौजूदा समय में 15000 रुपये की वेज सीलिंग के अनुसार अधिकतम राशि 3.6 लाख बनती है।

कब मिलता है पीएफ
पीएफ अकाउंट पर होने वाले इस इंश्योरेंस का दावा सिर्फ तभी किया जा सकता है जब पीएफ खाताधारक की मौत नौकरी के कार्यकाल में हुई हो यानी रिटायरमेंट से पहले। इस दौरान चाहे वह ऑफिस में काम कर रहा हो या छुट्टी पर हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें