आईजीएसटी छूट के मामलों में हर आयुक्त कार्यालय की हो जांच : पीएसी

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संसद की लोक लेखा समिति ने औषधीय उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी छूट में गड़बड़ियों की 53वीं रिपोर्ट पेश की है। समिति ने जांच की सिफारिश की है। इस दौरान नियमों के विपरीत जाने वाले आयातकों पर कार्रवाई की गई। वित्त मंत्रालय के जवाब से समिति संतुष्ट नहीं हुई।

आईजीएसटी छूट के मामलों में हर आयुक्त कार्यालय की हो जांच : पीएसी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने औषधीय (फार्मास्युटिकल) उत्पादों के आयात पर दी जाने वाली एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की छूट में पाई गई गड़बड़ियों को लेकर अपनी 53वीं रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रख दी है। समिति ने सिफारिश की है कि आईजीएसटी छूट के मामलों में हर आयुक्त कार्यालय की जांच कराई जाए। रिपोर्ट में समिति ने पाया कि दो आयातकों ने विभिन्न देशों से दवाओं और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का आयात किया, जिन्हें गलत तरीके से आईजीएसटी छूट का दावा किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की कार्यप्रणाली और कर नियमों की जटिलता पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट कहती है कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दो आयातकों ने मुंबई कस्टम्स के माध्यम से विदेशों से दवाओं और फार्मास्युटिकल उत्पादों का आयात करते समय नियमों के विपरीत जाकर आईजीएसटी छूट का लाभ उठाया। ऑडिट (लेखापरीक्षा) द्वारा मामले खोलासा किए जाने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की।

आयात की अवधि

आयात 15 नवंबर 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच सीमा शुल्क आयुक्तालय (एसीसी), मुंबई और एयरपोर्ट स्पेशल कार्गों एवं कूरियर सेल मुंबई के माध्यम से हुआ। दोनों आयातकों ने आईजीएसटी से छूट का दावा किया, जिसे लेखा परीक्षा (सीएजी) ने अनियमितता माना। पहले मामले में एसीसी मुंबई ने ऑडिट की आपत्ति को स्वीकार किया और आयातक को कम कर वसूली का नोटिस जारी किया, लेकिन दूसरे मामले में मुंबई-3 के सीमा शुल्क उपायुक्त ने ऑडिट की आपत्ति नहीं मानी और आयात के पक्ष का समर्थन किया। इसके बाद लोक लेखा समिति ने पाया की अलग-अलग कार्यालयों में नियमों की व्याख्या अलग-अलग तरीके से की गई।

वित्त मंत्रालय का जवाब

उधर, समिति वित्त मंत्रालय के जवाब से भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई। वित्त मंत्रालय ने समिति को बताया कि जीएसटी और सीमा शुल्क से जुड़ी सभी अधिसूचनाएं सीबीआईसी की कर अनुसंधान इकाई (टीआरयू) जारी करती है और सभी दस्तावेज टैक्स इंफॉर्मेशन पोर्टल पर उपलब्ध हैं लेकिन समिति की मुख्य सिफारिश पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यहां तक की अधूरी और पुरानी जानकारी देने पर नाराजगी जताई।

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समिति द्वारा की गई अहम सिफारिशें

समिति ने सिफारिश की है कि सभी आयुक्त कार्यालयों की जांच कराई जाए। अधिसूचनाओं को अधिक स्पष्ट बनाया जाए और अधिकारियों की शंकाओं के समाधान के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जाए। खास तौर पर हर अधिसूचना के साथ उदाहरण भी जारी किए जाएं। अधिकारियों के लिए हेल्प इंटरफेस बनें और अधिसूचना, न्यायालयों के फैसले और संबंधित दस्तावेज की-वर्ड के आधार पर आसानी से खोजने की सुविधा दी जाए।

सामान्य प्रश्न

लोक लेखा समिति ने किस विषय पर अपनी 53वीं रिपोर्ट पेश की?
लोक लेखा समिति ने औषधीय उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी छूट में पाई गई गड़बड़ियों पर अपनी 53वीं रिपोर्ट पेश की।
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