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सावधान: दोपहिया लादने वाले ट्रकों में ओवरलोडिंग नहीं चलेगी

दो पहिया ढोने वाले ट्रक-ट्रेलर में ओवर लोडिंग नहीं चलेगी। सरकार ने कहा है कि ओवर साइज व ओवरलोड ट्रक-ट्रेलर के सड़क पर चलने पर चालान काटा जाएगा।  सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ...

सावधान: दोपहिया लादने वाले ट्रकों में ओवरलोडिंग नहीं चलेगी
नई दिल्ली। अरविंद सिंहSun, 24 Feb 2019 05:06 AM
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दो पहिया ढोने वाले ट्रक-ट्रेलर में ओवर लोडिंग नहीं चलेगी। सरकार ने कहा है कि ओवर साइज व ओवरलोड ट्रक-ट्रेलर के सड़क पर चलने पर चालान काटा जाएगा। 

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो पहिया ढोने वाले ट्रक-ट्रेलरों में अधिकांश में तीन छत (तिमंजिला छत) होती है। जबकि मोटर वाहन अधिनियम में ट्रक-ट्रेलर में सिर्फ दो छत पर दो पहिया वाहनों को ढोने की इजाजत है। इसी प्रकार ट्रक-ट्रेलर में ड्राइवर केबिन के ऊपर छत का प्रावधान कर दिया जाता है। जिससे अधिक से अधिक दो पहिया वाहन को लादा जा सके। लेकिन मोटर वाहन नियम के मुताबिक यह डिजाइन भी अवैध है।

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अधिकारी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में 18 फरवरी को बैठक हुई। इसमें हितधारक, मोटर वाहन कंपनियां व एआरएआई-आईसीएटी जांच एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। हितधारक व मोटर वाहन कंपनियों का तर्क था कि तीन छत वाले ट्रक-ट्रेलर से सड़कों पर कम ट्रक-ट्रेलर होने से कंजेशन कम होता, प्रदूषण कम होता और समय की बचत होती है।

जांच एजेंसियों का कहना है कि तीन छत व ड्राइवर केबिन के ऊपर वाले वाहन अस्थिर होते हैं और सड़क हादसों का बड़ा कारण बनते हैं। इसलिए ओवर लोडिंग व ओवर साइज ट्रक-ट्रेलरो को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 

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