ओवरलोड वाहन चलाने के मामले में चालक दोषी करार
विकासनगर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राजेन्द्र सिंह को ओवरलोड वाहन को तेज और लापरवाही से चलाने के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा एवं एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रकरण 6 जुलाई 2018 को बाडवाला क्षेत्र का है, जहां मानव जीवन को खतरा हुआ।

हरीश कंडारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, विकासनगर ने ओवरलोड वाहन को तेज और लापरवाही से चलाने के मामले में आरोपी राजेन्द्र सिंह को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे जेल में बिताई अवधि की सजा एवं एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।मामले के अनुसार 6 जुलाई 2018 को बाडवाला, डाकपत्थर क्षेत्र में राजेन्द्र सिंह अपने वाहन को ओवरलोड कर सार्वजनिक मार्ग पर तेज और लापरवाही से चला रहा था, जिससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ। इस मामले में पुलिस ने चालान पेश कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त को सुधार का एक अवसर देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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