विभागवार आरक्षण के खिलाफ अध्यादेश कैबिनेट में
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में विभागवार आरक्षण के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का पलटने वाला अध्यादेश मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेज दिया है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना...
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में विभागवार आरक्षण के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का पलटने वाला अध्यादेश मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेज दिया है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। मालूम हो, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका भी लंबित है।
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मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियां लंबे समय से रुकी हुई हैं। सरकार का मत है कि आरक्षण की पुरानी व्यवस्था ही बेहतर थी, जिसमें विश्वविद्यालय को एक इकाई माना जाता था। इसलिए हमने पुरानी व्यवस्था को ही कायम करने वाला अध्यादेश तैयार किया है। इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेज दिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पुराने आरक्षण पद्धति के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर समीक्षा याचिका के सवाल पर अधिकारी ने कहा कि अध्यादेश का समीक्षा याचिका से कोई संबंध नहीं है। यह दोनों दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
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