उमर अब्दुल्ला करना चाहते हैं दूसरी शादी, पहली पत्नी से मांगा तलाक
दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका पर उनकी पत्नी से जवाब मांगा है। अब्दुल्ला की तरफ कहा गया है कि उनकी शादी लगभग खत्म हो चुकी है। वह दूसरी शादी करना...
दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका पर उनकी पत्नी से जवाब मांगा है। अब्दुल्ला की तरफ कहा गया है कि उनकी शादी लगभग खत्म हो चुकी है। वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने इस याचिका पर पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि पायल मामले की 23 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करें और अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर पेश करें।
उमर की तरफ से अधिवक्ता मालविका राजकाटिया ने कहा कि इससे पहले अदालत कह चुकी है कि अगर दोनों पक्षकार दूसरी शादी करने के इच्छुक हैं तो वे अपनी बात कहें। इस पर पायल ने सहमति जताई थी।
उमर ने 30 अगस्त 2016 को खारिज उनकी तलाक याचिका को चुनौती देते हुए दूसरी बार याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उनकी शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। दरअसल सत्र अदालत ने उनकी तलाक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अभी उनकी शादी के बचने की संभावना है। अदालत का यह भी कहना था कि उमर द्वारा पायल पर लगाए गए क्रूरता के आरोप भी साबित नहीं हो पाए हैं।
उमर ने सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करते हुए कहा है कि उनकी शादी वर्ष 2009 में खत्म हो गई थी। उमर व पायल की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी। वर्ष 2007 के बाद उनके रिश्ते में खटास आने लगी। उनके दो बेटे हैं जो मां के साथ रहते हैं।