चरस संग धराए कुख्यात को 14 साल सश्रम कारावास की सजा
1.125 किलो चरस बरामदगी मामले में अदालत का आया फैसला कुख्यात अभियुक्त ज्योति राय पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गंडक पुल के पास पुलिस कार्रवाई में हुई थी गिरफ्तारी

हाजीपुर । निज संवाददाता नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज मादक पदार्थ बरामदगी मामले में न्यायालय ने कुख्यात अभियुक्त ज्योति राय को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर कारवावास की अवधि 06 माह बढ़ जाएगी। बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज तिवारी की अदालत ने नगर थाना कांड संख्या 255/2020 में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया।
अभियुक्त की पहचान और गिरफ्तारी
न्यायालय ने अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के अंतर्गत दोष सिद्ध पाया गया। मामले के अनुसार सहायक अवर निरीक्षक कुंदन कुमार ओझा के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सक्रिय अपराधकर्मी गंडक पुल से हाजीपुर की ओर आ रहा है। सूचना के सत्यापन और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पीछा कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान ज्योति राय के रूप में बताई। तलाशी के दौरान उसके पास से चरस बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थ का वजन 1.125 किलोग्राम पाया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई।
साक्ष्य और गवाहों का प्रस्तुतिकरण
अभियोजन ने प्रस्तुत किए 9 गवाह और 12 प्रदर्श मामले में 18 सितंबर 2020 को आरोप गठन किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष कुल 9 गवाहों की गवाही कराई। इसके अतिरिक्त 12 प्रदर्श भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें जब्त किए गए मादक पदार्थ और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी माना और सजा सुनाई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) सुमित कुमार ने न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखा। डीएम-एसपी के द्वारा त्वरित विचारण प्रशाखा ने इस कांड के गवाह और साक्ष्य न्यायालय में उपलब्ध कराने में सराहनीय सहयोग किया।
पुलिस रिकॉर्ड और निर्णय का महत्व
अभियुक्त पर पहले से दर्ज हैं कई गंभीर मामले अधिवक्ता लिपिक मो. रमजान ने बताया कि पुलिस अभिलेखों के अनुसार दोषी ठहराया गया ज्योति राय एक कुख्यात अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व से 10 ज्ञात गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। न्यायालय के इस निर्णय को मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के विरुद्ध कानून की सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। फैसले के बाद पुलिस और अभियोजन अधिकारियों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण सफलता बताया है। - अमिताभ सिंह


