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निर्भया की मां बोलीं- सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज होगी दोषियों की याचिका, सुबह जरूर होगी फांसी

दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषियों को काफी समय मिला।...

निर्भया की मां बोलीं- सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज होगी दोषियों की याचिका, सुबह जरूर होगी फांसी
टीम लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीFri, 20 Mar 2020 12:52 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषियों को काफी समय मिला। फांसी पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई। हाई कोर्ट में इनकी याचिका खारिज हो चुकी है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं।

निर्भया की मां ने कहा कि वहां भी इनकी याचिका खारिज होगी। दोषियों को सुबह फांसी दी जाएगी। ज्ञात हो कि सुबह साढ़े पांच बजे चारो दोषियों को फांसी पर लटकाया जाना है।

दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि अगर मुझे ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैंने रजिस्ट्रार से बात की है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं।

निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान जज ने दोषियों के वकील एपी सिंह को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ समय बर्र्बाद कर रहे हैँ।

 

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