मेफील्ड गार्डन में स्कूल निर्माण पर फिलहाल रोक
गुरुग्राम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मफील्ड गार्डन कॉलोनी में करीब पांच एकड़ में निर्माणाधीन एक स्कूल के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस म

गुरुग्राम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मेफील्ड गार्डन कॉलोनी में पांच एकड़ में निर्माणाधीन एक स्कूल के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। सेक्टर-51 स्थित आर्किड आईलेंड सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने एनजीटी में एक ट्रस्ट की तरफ से बनाए जा रहे इस स्कूल के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और स्कूल के निर्माण में भूजल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस कॉलोनी में सीवर की लाइन ठीक नहीं है। बिना संचयी प्रभाव आकलन के इस योजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है, जिसकी जांच जरूरी है।
एनजीटी ने इस याचिका पर सभी सरकारी एजेंसियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है।आरडब्ल्यूए के अधिवक्ता यतिश गोयल के मुताबिक मेफील्ड गार्डन कॉलोनी 327 एकड़ में विकसित है। यह परियोजना कुछ बिल्डरों की तरफ से विकसित की जा रही थी। वित्तीय दायित्वों और विकास शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण फरवरी 2023 में लाइसेंस रद्द हो गया था। इसके बाद निर्माणाधीन इमारत कानूनी रूप से गैर-हस्तांतरणीय हो गए थे। उनकी वैध स्वामित्व स्थिति समाप्त हो चुकी थी। अधिवक्ता का आरोप है कि एसईआईएए के अध्यक्ष और सदस्य सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पर्यावरण मंजूरी दी।


