New traffic fines: इस राज्य में ट्रैफिक चालान पर सरकार ने दी राहत, दुर्घटना से जुड़े ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्ती रहेगी कायम
झारखंड़ सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले भारी भरकम जुर्माने में 350 रुपये से लेकर 9500 रुपये तक की राहत दे दी है। छह तरह के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि कम कर दी गई है। नए...
झारखंड़ सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले भारी भरकम जुर्माने में 350 रुपये से लेकर 9500 रुपये तक की राहत दे दी है। छह तरह के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि कम कर दी गई है। नए मोटरयान अधिनियम 2019 में संशोधन का परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगा दी।
फैसले की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि एक सितंबर से वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर एक हजार से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान था, कैबिनेट ने इसे केवल एक हजार कर दिया है। खतरनाक ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर जुर्माना 1000 से 5000 रुपये की जगह एक हजार रुपये वसूला जाएगा। मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने पर एक से पांच हजार की जगह अब एक हजार रुपये चालान कटेगा।
कैबिनेट ने बिना हेलमेट, बगैर लाइसेंस, इंश्योरेंस के बिना और सीट बेल्ट नहीं लगाने जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर राहत नहीं दी है। परिवहन सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने बताया कि सरकार मोटरयान अधिनियम 2019 के जिन प्रावधानों में संशोधन कर सकती थी उनमें पब्लिक को राहत दी गई है। जुर्माना राशि को काफी हद तक कम किया गया है।