डाक्टर पर्ची के बिना कफ सिरप बिका तो होगी कार्रवाई
ज्ञानपुर में अब बिना डाक्टर की पर्ची देखे कफ सिरप बेचने पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को कफ सिरप की बिक्री के लिए डाक्टर की पर्ची देखनी होगी, वरना कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञानपुर, संवाददाता। बिना डाक्टर की पर्ची देखे मेडिकल स्टोर संचालक मरीजों को कफ सिरप की बिक्री किए तो विभागीय स्तर से कार्रवाई होना तय है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा और दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना डाक्टर की पर्ची देखे सर्दी कफ सिरप की बिक्री नहीं होगा। यदि बिना पर्ची सिरप की बिक्री करने की शिकायत मिली तो मामले की विभागीय स्तर से जांच कर संबंधित दवा विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में संचालित करीब 350 दवा विक्रेताओं को नोटिस भेजा जा चुका है। औषधी निरीक्षक कुमार सौमित्र ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दवा बिक्री के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है।
अब कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक बिना डाक्टर की पर्ची देखे कफ सिरप की बिक्री नहीं करेगा। ना ही प्रतिबंधित दवाओं को दुकानों पर रखेगा। जांच में ऐसा करते कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई होना तय है। अब किसी प्रकार का कफ सिरप (खांसी की दवा) बिना पंजीकृत डाक्टर की पर्ची (प्रि्क्रिरप्शन) के नहीं मिलेगा। दवा विक्रेता (केमिस्ट) डाक्टर की पर्ची देखने के बाद ही कफ सिरफ की बिक्री करेंगे। बतायाकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रुल्स में सेशोधन किया है। इसके तहत खांसी या ठंड की सभी तरह की सिरप को शेड्यूल से हटा दिया है।


