आदेश: अब किराए की गाड़ियों पर होगा ड्राइवर का ब्यौरा
बागपत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किराए के वाहनों पर ड्राइवर का ब्यौरा अंकित करना अनिवार्य किया गया है। शासन के आदेश पर चालक का मोबाइल और आधार नंबर गाड़ी पर लिखा जाएगा। इससे महिलाओं को सहूलियत मिलेगी और उन्हें सुरक्षा मिल सकेगी। यदि चालक का विवरण नहीं होगा, तो जुर्माना लगाया जाएगा।

बागपत। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब किराए की टैक्सी हो या कैब और ई-रिक्शा आटो रिक्शा को चलाने वाले ड्राइवर का पूरा ब्यौरा उसकी गाड़ी पर अंकित होगा। जिससे जरूरत पड़ने पर एक क्लिक करते ही उसकी पूरी कुंडली परिवहन विभाग के सामने होगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। जिले में महिलओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इसके लिए शासन के निर्देश पर अब किराए के वाहनों पर ड्राइवर का ब्यौरा अंकित होगा। अब तक उप संभागयीय कार्यालय के फिटनेस सेंटर पर पहुंचने वाले किराए के एक दर्जन वाहनों पर ब्यौरा अंकित करा दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर चालक तक पहुंचा जा सकेगा। चाहे वह कैब हो, टैक्सी हो या कोई अन्य प्रकार की गाड़ी हो। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी को रोकना है। परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने उप संभागीय परिवहन विभाग को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि किराए पर चलने वाले ई-रिक्शा, ऑटो, कैब, ओला, ऊबर, रैपिडो वाहनों पर चालक का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अंकित कराएं। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सूचना स्पष्ट पठनीय हो और हिंदी भाषा में अंकित होनी चाहिए। 15 दिनों के अंदर विवरण स्पष्ट होने के बाद आख्या कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। चेकिंग के दौरान यदि किराए की गाड़ी में चालक का विवरण अंकित नहीं है, तो ऐसे वाहनों पर चालान के साथ साथ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी。
विवरण अंकित होने के बाद ये होंगे फायदे
किराए के वाहनों पर चालक का विवरण अंकित होने के बाद महिलाओं को सहूलियत मिलेगी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कोई समस्या होती है, तो वह आसानी से चालक से संपर्क कर सकती है या उसकी पहचान कर सकती है। ब्योरा अंकित होने से चालक की भी जिम्मेदारी तय होगी।
कोट-
ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित अन्य किराए के वाहनों पर अब चालक का विवरण अंकित होना अनिवार्य है। महिलाओें की सुरक्षा के लिए शसान ने निर्देश दिए हैं। चेकिंग के दौरान यदि वाहनों पर विवरण अंकित नहीं हुआ, तो जुर्माने के साथ साथ चालानी कार्रवाई की जाएगी। -विपिन कुमार, एआरटीओ बागपत


