चाचा की हत्या में भतीजे को उम्रकैद की सजा
गाजियाबाद में सात साल पहले चाचा की हत्या करने के मामले में आरोपी भतीजे दिनेश दिवाकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उसे 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दिनेश ने 2019 में अपने ताऊ को गोली मारी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

गाजियाबाद, संजीव वर्मा। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में सात वर्ष पहले चाचा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी भतीजे दिनेश दिवाकर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-7) मनीष निगम ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार राकेश मार्ग निवासी अश्वनी दिवाकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 अगस्त 2019 की रात उनके पिता सतीश दिवाकर भोजन के बाद टहल रहे थे। इसी दौरान उनके ताऊ के बेटे दिनेश दिवाकर ने उन्हें बुलाया और कुछ देर बाद सिर में गोली मार दी।
गंभीर हालत में परिजन उन्हें यशोदा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।जांच में सामने आया कि दिनेश अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। सतीश दिवाकर इसका विरोध करते थे, जिससे आरोपी उनसे रंजिश रखने लगा था। घटना के अगले दिन पुलिस ने दिनेश को तमंचे सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद दाखिल आरोपपत्र और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड़ की सजा सुनाई।


