पुलिस टीम की सीडीआर और थाने की सीसीटीवी फुटेज तलब

हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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-मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को 14 दिन की रिमांड मंजूर-एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने दिया है सख्त आदेश शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। एनडीपीएस ए

पुलिस टीम की सीडीआर और थाने की सीसीटीवी फुटेज तलब

शाहजहांपुर। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कक्ष संख्या-42 नुसरत खान ने आरोपी आकाश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट ने आरोपी के गिरफ्तारी संबंधी दावे और पुलिस की कार्रवाई के बीच स्थिति स्पष्ट करने के लिए गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम, सीओ तिलहर और चालक के मोबाइल नंबरों की सीडीआर व लोकेशन सुरक्षित कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी आकाश पुत्र प्रेमपाल निवासी धर्मपुर बिहारीपुर, थाना बिसौली, बदायूं को हुलास नगरा रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार दिखाया था। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी ने दावा किया कि 21 अगस्त की सुबह करीब चार बजे वह गंगा एक्सप्रेसवे पर जलालाबाद-शाहजहांपुर टोल प्लाजा से पहले वाहन में सो रहा था।

उसके अनुसार पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ा और पहले पुलिस लाइन शाहजहांपुर तथा बाद में कटरा थाने की चौकी पर रखा गया। अदालत ने विवेचक से इस संबंध में जानकारी मांगी तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सभी कर्मचारियों, आरोपी, क्षेत्राधिकारी तिलहर के सीयूजी नंबर और उनके वाहन चालक के मोबाइल नंबरों की सीडीआर व लोकेशन प्राप्त करने का निर्देश दिया। विवेचक ने इसमें आठ-दस दिन लगने की बात कही। कोर्ट ने थाना प्रभारी कटरा को 21 और 22 अगस्त की थाने की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। विवेचक को मूल डीवीआर से फुटेज पेन ड्राइव में संरक्षित कर न्यायालय के मांगने पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

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