राष्ट्रीय लोक अदालत आज ,परिवहन से जुड़े 8699 चलान में 50 प्रतिशत की मिलेगी माफी
सीवान जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें परिवहन और ट्रैफिक पुलिस से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा होगा। लोक अदालत में 8,699 लंबित ई-चालानों का समाधान और चालानों पर 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिलेगा। वाहन मालिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपने मामलों का समाधान करा सकेंगे।

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में 12 सितंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवहन और ट्रैफिक पुलिस से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए जिला परिवहन कार्यालय में विशेष शिविर लगाया जाएगा। सुबह साढ़े दस बजे से शुरू होने वाले शिविर के लिए कार्यालय परिसर में आठ काउंटर बनाए गए हैं। इन काउंटरों पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारी मामलों का निपटारा करेंगे।
आवश्यक दस्तावेज
जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार, लोक अदालत में परिवहन विभाग से जुड़े 8,699 लंबित ई-चालानों के निपटारे की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालानों में भी नियमानुसार 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाएगा। वैसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं और जिनकी शमन राशि जमा नहीं की गई है, उनके वाहन मालिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में पहुंचकर मामलों का निपटारा करा सकेंगे।
समझौते के आधार पर निपटारा
पुराने चालानों के समाधान का मौका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में परिवहन और यातायात से जुड़े लंबित चालानों का समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों के समाधान की प्रक्रिया की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से 31 मार्च तक लंबित यातायात ई-चालानों के निपटारे के लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना भी लागू की गई है।
वर्चुअल कोर्ट से निष्पादन
प्रभारी डीटीओ इश्तेयाक अहमद ने बताया कि वर्चुअल कोर्ट के पूरी तरह क्रियाशील होने तक जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में ई-चालान से जुड़े मामलों का निष्पादन किया जाएगा। पुराने वाहन या यातायात चालान लंबित रखने वाले लोग निर्धारित तिथि को आवश्यक कागजात के साथ पहुंचकर अपने मामलों का समाधान करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य वाहन मालिकों को चालान संबंधी मामलों का सरल, त्वरित और सुविधाजनक तरीके से समाधान उपलब्ध कराना है。


