सुपौल : राष्ट्रीय लोक अदालत में 20 पीठें, ट्रैफिक चालान के लिए चार विशेष बेंच
सुपौल में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 20 पीठों का गठन किया गया है। 12 सितंबर को होने वाली अदालत में सुपौल में 16 और वीरपुर में चार पीठें मामलों की सुनवाई करेंगी। विशेष सहायता व्यवस्था भी की गई है ताकि आम नागरिकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का त्वरित एवं आपसी सहमति से निष्पादन कराने के लिए सुपौल न्यायमंडल में इस बार 20 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत
12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुपौल में 16 और वीरपुर में चार पीठें मामलों की सुनवाई करेंगी। लंबित ट्रैफिक चालान के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सुपौल में चार विशेष पीठें अलग से गठित की गई हैं, जो टाउन हॉल में काम करेंगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर किया जा रहा है।
पीठों का गठन
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह जिला जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश कुमार बच्चन के मार्गदर्शन में पीठों का गठन किया गया है। विभिन्न प्रकृति के मामलों के निष्पादन के लिए अलग-अलग पीठों की व्यवस्था की गई है, ताकि पक्षकारों को सुविधा मिल सके और अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो। डीएलएसए के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज राजेश कुमार बच्चन ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य मुकदमों को लंबा खींचने के बजाय दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कराना है। इसमें पात्र मामलों का निपटारा आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है। इससे पक्षकारों को समय और खर्च दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम करने में मदद मिलती है।
सुपौल कोर्ट में पीठें
सुपौल कोर्ट में गठित 16 पीठों में 12 नियमित और चार विशेष पीठ शामिल हैं। नियमित पीठों में प्री-लिटिगेशन, वैवाहिक एवं उपभोक्ता संबंधी विवाद, एमएसीटी मामले, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामले तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों का निष्पादन किया जाएगा। अनुमंडलीय कोर्ट वीरपुर में चार पीठों का गठन किया गया है। इन पीठों में आपराधिक समझौता योग्य मामलों के अलावा बैंक, टेलीफोन बिल से संबंधित मामलों और अन्य समझौता योग्य विवादों का निष्पादन किया जाएगा। इन पीठों के लिए सिविल कोर्ट, वीरपुर के प्रथम और द्वितीय तल पर स्थान निर्धारित किया गया है। लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों और आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए विशेष सहायता व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क, ट्रैफिक चालान हेल्प डेस्क, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सहायता केंद्र बनाए गए हैं। इन स्थानों पर पैरा-लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) की प्रतिनियुक्ति की गई है। पीएलवी पक्षकारों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे.


