दो आरोपी छह माह के लिए जिला बदर
नैनीताल की जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो आरोपियों - राजू सागर और पूरन सागर - को जिले से छह महीने के लिए निकालने का आदेश दिया है। दोनों पर विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं, जिनमें आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता शामिल हैं।

नैनीताल । जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। राजू सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के सात प्रकरण व गुंडा नियंत्रण अधिनियम का एक प्रकरण दर्ज है। वहीं, पूरन सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के चार प्रकरण और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 एवं 506 के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज है।इन सभी मामलों में उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों एवं कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों आरोपियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत छह माह की अवधि के लिए नैनीताल जिले की सीमा से निष्कासित करने के आदेश पारित किए हैं।


