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मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: ब्रजेश ठाकुर की याचिका SC ने की खारिज, मेडिकल बोर्ड ने कहा- जेल में नहीं दी गई कोई प्रताड़ना

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले (Muzaffarpur girls shelter home case) में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें...

मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड: ब्रजेश ठाकुर की याचिका SC ने की खारिज, मेडिकल बोर्ड ने कहा- जेल में नहीं दी गई कोई प्रताड़ना
खगड़िया, लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 10 Dec 2018 01:52 PM
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बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले (Muzaffarpur girls shelter home case) में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने जेल में उसे यातनाएं देने का आरोप लगाया था। ठाकुर ने दूसरी याचिका में कोर्ट से मांग की थी कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को ना ढहाया जाए। इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पंजाब के पटियाला जेल में उसे यातनाएं दी जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था और इस बोर्ड ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। बोर्ड ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ब्रजेश की जांच करने पर उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं।

ब्रजेश ठाकुर के बच्चों ने भी सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि उनके पापा की स्थिति ठीक नहीं है और पटियाला जेल में उनपर पर अत्याचार किया जा रहा है। पत्र में लिखा है कि ब्रजेश ठाकुर को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया है। इसी चिट्ठी को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल एग्जामिनेशन का आदेश दिया था।

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बता दें कि मुजफ्फरपुर केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से बिहार से पंजाब के पटियाला जेल में ट्रांसफर किया गया है। कोर्ट को यह अंदेशा था कि राजनीतिक रूप से रसूखदार आरोपी ब्रजेश ठाकुर इस मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है। ब्रजेश ठाकुर को 31 अक्टूबर को भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा (कैंप जेल) से पंजाब के पटियाला स्थित नाभा जेल भेजा गया था।

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बालिका गृह कांड की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम जिले में सीडब्ल्यूसी व जेजे बोर्ड के गठन की छानबीन में भी जुटी है। सीबीआई को आशंका है कि बाल कल्याण समिति व जेजे बोर्ड में बहाली में भी सेवा संकल्प एवं विकास समिति के संचालक ब्रजेश ठाकुर की अहम भूमिका थी। इसको लेकर सीबीआई ने कलेक्ट्रेट स्थित बाल संरक्षण इकाई से पुरानी सभी फाइलों की सत्यापित प्रति सहायक निदेशक से मांगी है। मंगलवार को सभी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सहायक निदेशक सीबीआई के कैंप कार्यालय भी गईं।

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