म्यूचुअल फंड ने निवेश हस्तांतरण प्रक्रिया सरल की

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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म्यूचुअल फंड निकाय एम्फी ने निवेशक के निधन के बाद निवेश हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नाम, पते एवं हस्ताक्षर में असंगति से जुड़े नियमों में ढील दी है। नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिससे मृत यूनिटधारकों के नामित व्यक्तियों को निवेश राशि का दावा करना सरल होगा।

म्यूचुअल फंड ने निवेश हस्तांतरण प्रक्रिया सरल की

नई दिल्ली, एजेंसी। म्यूचुअल फंड निकाय एम्फी ने निवेशक के निधन के बाद निवेश हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नाम, पते एवं हस्ताक्षर में असंगति से जुड़े नियमों में ढील दी है। संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

नए प्रावधान

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करना और मृत यूनिटधारकों के नामित व्यक्तियों को म्यूचुअल फंड निवेश राशि का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

समस्या का समाधान

नए प्रावधानों के तहत, पते में अंतर होने की स्थिति में म्यूचुअल फंड योजनाएं संचालित करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मृत निवेशक के उपलब्ध नवीनतम पते को स्वीकार कर सकती हैं। इसके अलावा, नाम और हस्ताक्षर में असंगति के मामलों के समाधान के लिए एकसमान ढांचा अपनाया गया है। एएमसी अब रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप मामूली और बड़े अंतर के मामलों का निपटारा कर सकेंगी।

निवेशकों के हित

एम्फी ने कहा कि यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब नामित व्यक्तियों एवं कानूनी उत्तराधिकारियों को दस्तावेजों में मामूली अंतर के कारण हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

एम्फी के अनुसार, ये बदलाव निवेशकों के हितों की रक्षा और शोकग्रस्त परिवारों के लिए दावे की प्रक्रिया को कम जटिल बनाने के नियामकीय प्रयासों के अनुरूप हैं।

सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न

एम्फी ने किस प्रक्रिया में बदलाव किया है?
एम्फी ने निवेशक के निधन के बाद निवेश हस्तांतरण की प्रक्रिया में बदलाव किया है।
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