मुंबईःनौ वर्षीय बच्ची की मर्यादा भंग के आरोपी एसीपी को जमानत नहीं
मुंबई की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 9 वर्षीय बच्ची की मर्यादा भंग के आरोपी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी पदस्थ अधिकारी होने के नाते साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। बच्ची के खिलाफ झूठा आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है। आरोपी 24 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है।

मुंबई, एजेंसी। मुंबई की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को नौ वर्षीय बच्ची की मर्यादा भंग के आरोपी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक उच्च पदस्थ अधिकारी है, इसलिए उसे न केवल अपराध के बारे में जानकारी थी, बल्कि इसके नतीजों का भी पता था। विशेष न्यायाधीश एएस वैरागड़े ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज आरोपी की संलिप्तता की ओर संकेत करते हैं। ऐसे में अभियोजन की यह आशंका सही लगती है कि रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित या साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने कहा किनौ वर्षीय पीड़िता के पास आरोपी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था।
एफआईआर के अनुसार, यह घटना 23 अप्रैल को हुई थी, जब नौ साल की बच्ची अपने भाई-बहनों के साथ बाहर खेल रही थी। मामले में आरोपी एसीपी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वह तीन माह से न्यायिक हिरासत में है।


