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मुंबई ब्लास्टः सलेम को उम्रकैद, जानें धमाके से जुड़ी 10 खास बातें

1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम और करीमुल्लाह शेख़ को टाडा कोर्ट ने 24 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में अन्य दोषी ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद खान को मौत की सजा...

मुंबई ब्लास्टः सलेम को उम्रकैद, जानें धमाके से जुड़ी 10 खास बातें
लाइव हिन्दुस्तान,दिल्ली Fri, 08 Sep 2017 01:28 AM
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1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम और करीमुल्लाह शेख़ को टाडा कोर्ट ने 24 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में अन्य दोषी ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद खान को मौत की सजा सुनाई गई है जबकि रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने बताया कि ये सजा एक साथ काटनी होगी और जेल में बिताया उनका समय सजा के वक्त से काट दिया जाएगा।

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1.12 मार्च 1993 को लगभग 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के पार्किंग में खड़ी एक कार में ब्लास्ट हुआ। 

2. इसमें लगभग 50 लोगों की मौत हो गई। उसी दिन दो घंटे के अंदर पर लगभग 13 धमाके हुए। सभी धमाकों में लगभग 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग घायल हुए थे। 

3. इस हमले के पीछे पाकिस्तान में रह रहे दाउद इब्राहिम का हाथ था। उसका साथ देने वाला था उसका खास मेमन। इसके अलावा पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ बताया जाता है। 

4. आतंकियों को धमाकों की पूरी ट्रेनिंग और हथियार पाकिस्तान से मिले थे।

4. मेमन ने 19 आदमियों को पाक में ट्रेनिंग दी थी जिन्हें भारत भेजा गया था जिनमें से गुल नूर मुहम्मद को नव पाड़ा पुलिस ने 9 मार्च को हिरासत में ले लिया था। गुल ने पुलिस के सामने पाक की काली करतूत की पोल खोली। जिसके बाद मेमन नें मुंबई में 12 मार्च को ये बड़ा हमला करवाया।

6. इस हमले में 1993 में अभिनेता संजय दत्त समेत 189 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। इनमें से कुछ को बाद में बरी कर दिया गया और संजय दत्त को 1995, अप्रैल में मुंबई कोर्ट से बेल मिल गई थी। इसके बाद 2006 में एक स्पेशल टेरेरिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (टाडा) कोर्ट के तहत 123 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई।

7. टाडा कोर्ट के जज प्रमोद कोड़े ने 100 को दोषी करार दिया और एक को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत बरी कर दिया लेकिन इस मामले में 7 आरोपी अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, अब्दुल कय्यूम, ताहिर टक्लया, करीमुल्लाह, फिरोज अब्दुल राशिद खान और रियाज सिद्दीकी के खिलाफ बाद में सुनवाई हुई क्योंकि ये आरोपी अबतक गिरफ्तार नहीं किए गए थे।

8. संजय दत्त ने मामले से जुड़े आरोपियों के हथियार अपने घर में रखे थे क्योंकि उनके इन आरोपियों से काफी गहरे संबंध थे। जांच में ,संजय दत्त के घर से 3 एके-56 राइफल, 9 मैगजीन, 450 कार्टरिज, एक 9mm की पिस्टल और 20 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इन्हें अबू सलेम, बाबा मूसा चौहान और समीर हिंगोरा ने इसे संजय के घर पर डिलिवर किया था

9. संजय दत्त को 19 अप्रैल 1993 में हिरासत में ले लिया गया था और उन्हें 5 साल की सजा भी दी गई थी। तमाम याचिका और सुनवाई के बाद संजय को फरवरी 2013 में सजा दी गई और 2016 में वो यरवदा जेल से रिहा हो गए।

10. अबू सलेम को नवंबर, 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। पुर्तगाली नियमों के मुताबिक भारत सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी.।पुर्तगाल भारत के प्रत्यर्पण निदेशालय से एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए, जिनमें निदेशालय ने ये वादा किया कि वो सलेम को सुनवाई के बाद फांसी की सजा नहीं दें। दाऊद इब्राहिम की बात करें तो वो भारत की पहुंच से बाहर है।

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