मोदी सरकार ने हाफिज सईद और छोटा शकील के करीबी समेत 18 को किया आतंकी घोषित, देखें पूरी लिस्ट
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिदीन का भटकल बंधु भी...
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिदीन का भटकल बंधु भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर सटीक सूचनाओं और पुख्ता सबूत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने यूएपीए अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है।
सूची में पाक में बैठे आतंकियो के नाम:
सरकार ने जिन 18 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है, उनमें सीमा पार के आतंकी भी शामिल हैं। लश्कर-ए-तैयबा का यूसुफ मुजम्मिल, लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद का बहनोई अब्दुर रहमान मक्की, साल 1999 में कंधार आईसी-814 अपहरण का आरोपी यूसुफ अजहर, मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने वाला टाइगर मेमन, छोटा शकील, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधु इस सूची में शामिल हैं। यूसुफ मुजम्मिल 26/11 मुंबई हमले के आरोपी है।
वर्ष 2019 में पास हुआ कानून:
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन बिल, 2019 को गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर वर्ष 2019 में संसद में पारित किया गया था। यह बिल गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) एक्ट, 1967 में संशोधन करता है। संशोधन के बाद संगठन के अलावा व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने का प्रावधान किया गया था ताकि इन आतंकियों की संपत्ति जब्त करने सहित अन्य कार्रवाई हो सके। ये संगठन का नाम बदलकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम ना दे पाए।