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चिट फंड योजना पर रोक के लिए आएगा अध्यादेश, नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2018 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का मकसद चिट फंड जैसी योजनाओं पर रोक लगाने की...

चिट फंड योजना पर रोक के लिए आएगा अध्यादेश, नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को मंजूरी
हिटी,नई दिल्लीTue, 19 Feb 2019 11:14 PM
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2018 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का मकसद चिट फंड जैसी योजनाओं पर रोक लगाने की है। लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया था, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं कराया जा सका। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह इस विधेयक को अध्यादेश के तौर पर लागू करने की मंजूरी प्रदान करें। 

नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत 2025 तक 400 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र विकसित करने और एक करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है।  विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तहत देश में मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण को एक अरब सेट तक करने का लक्ष्य है, जिसका अनुमानित मूल्य 190 अरब डॉलर (13 लाख करोड़ रुपये) होगा। 

दो अध्यादेशों को मंजूरी मिली
मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून में जरूरी संशोधनों को शामिल करने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों में कानून में व्याप्त कंपनी संचालन, प्रवर्तन संबंधी रूपरेखा से जुड़ी खामियों को दूर करने और कारोबार सुगमता में सुधार लाने के उपाय किए गए हैं। कंपनी कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया विधेयक संसद के पिछले सत्र में पारित नहीं हो पाया। यह अध्यादेश पिछले साल नवंबर में लाया गया था। वहीं, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश एमसीआई को हटा कर इसकी शक्तियां पहले से नियुक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) को सौंपने की शक्ति देता है।

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