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गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना नशे जैसा खतरनाक

चलती कार में मोबाइल पर बात करना, शराब पीकर गाड़ी चलाने से कम खतरनाक नहीं है। यह दोनों लत आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर के निर्णय लेने की प्रतिक्रिया के समय को बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति सड़क हादसों को...

गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना नशे जैसा खतरनाक
अरविंद सिंह,नई दिल्लीWed, 20 Nov 2019 05:17 AM
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चलती कार में मोबाइल पर बात करना, शराब पीकर गाड़ी चलाने से कम खतरनाक नहीं है। यह दोनों लत आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर के निर्णय लेने की प्रतिक्रिया के समय को बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति सड़क हादसों को बढ़ावा देती हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी भारत में सड़क हादसे-2018 की रिपोर्ट के अनुसार 467044 सड़क हादसों में 151417 लोग मारे गए। इसमें शराब पीकर कार चलाने के कारण 12018  हादसों में कुल 4188 लोगों की मौत हो गई। यह कुल मृतकों का 2.8% है।

2017 में 14071 दुर्घटनाओं में 4776 लोग मारे गए हैं। इस प्रकार 2017 की अपेक्षा 2018 में शराब पीकर वाहन चलाने से हुए सड़क हादसों में मृतकों की संख्या में 12% की कमी आई। वहीं, कार चलाते हुए मोबाइल पर बात करने के कारण 2018 में 9039 सड़क हादसे हुए। इसमें 3707 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह कुल मृतकों की संख्या का 2.4 फीसदी है। 2017 में 8526 हादसों में 3172 लोगों की जान चली गई। अर्थात 2017 की अपेक्षाकृत 2018 में कार चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग से हादसो में मृतकों की संख्या में 16% की वृद्धि हुई।

सेव लाइफ फाउंडेशन के पीयूष तिवारी ने बताया कि नशे की हालत व मोबाइल के इस्तेमाल होने पर ड्राइवर एकाग्रचित नहीं रहता है। आपातकालीन स्थिति में उनका रेस्पॉन्स टाइम अधिक हो जाता है। त्वरित फैसला नहीं लेने के कारण सड़क हादसा होता है। अगर शराब या मोबाइल का प्रयोग नहीं करे तो ड्राइवर आगे की तीन-चार गाड़ियों व स्थिति पर नजर रखता है।

चालान राशि बढ़ने से हादसों में कमी की उम्मीद
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना व जेल का प्रावधान होने से हादसों में कमी आने की उम्मीद है। नए कानून में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 से 15 हजार का जुर्माना व छह माह से दो साल की जेल का प्रावधान है। पहले महज 2000 का चालान था। इसी प्रकार कार चलते समय मोबाइल पर बात करने पर 5000 का जुर्माना है। पहले सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था।  

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