नाबालिग के अपहरण और छेड़खानी में दो को सजा
गोलमुरी की एक नाबालिग का अपहरण कर जुगसलाई के एक होटल में दुष्कर्म के प्रयास में दोषी पाए गए नसरीन और मेहताब आलम को विशेष पोक्सो अदालत ने पांच वर्ष की सजा और छह हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

गोलमुरी की नाबालिग का अपहरण कर जुगसलाई के एक होटल में बीयर पिलाकर दुष्कर्म के प्रयास के दोषी नसरीन व मेहताब आलम के खिलाफ शुक्रवार को विशेष पोक्सो अदालत ने दो धाराओं में पांच वर्ष की सजा एवं छह हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि दोनों दोषी अदालत में पेश नहीं हुए थे। इससे सजा सुनाने के साथ दोनों की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, ताकि पुलिस दोनों दोषी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के साथ जेल भेजे। बताया जाता है कि 2020 में गोलमुरी की नाबालिग चाउमीन खाने घर से निकली थी।
रास्ते में नसरीन और मेहताब आलम मिले। दोनों नाश्ता कराने और घुमाने का झांसा देकर ऑटो से जुगसलाई होटल ले गए थे। मेहताब और नसरीन ने चार बीयर मंगवाकर नाबालिग को भी जबरन पिलाने के बाद दुष्कर्म का प्रयास किया था। लेकिन बच्ची द्वारा शोर मचाने पर अन्य लोगों ने उसे दोनों के चंगुल से छुड़ाया। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ दोनों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए।


