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कानूनी कार्रवाई का सामना करने मेहुल चोकसी को आना ही होगा भारत,  CBI ने कहा- एंटगुआ से पेशी की बात निरर्थक

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मेहुल चोकसी के भारत से बाहर रहने के दौरान जांच में शामिल होने की पेशकश को निरर्थक करार दिया है। संघीय जांच एजेंसी ने एक हलफनामे में डोमिनिका हाई कोर्ट से कहा है,...

कानूनी कार्रवाई का सामना करने मेहुल चोकसी को आना ही होगा भारत,  CBI ने कहा- एंटगुआ से पेशी की बात निरर्थक
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली।Wed, 16 Jun 2021 04:24 PM
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मेहुल चोकसी के भारत से बाहर रहने के दौरान जांच में शामिल होने की पेशकश को निरर्थक करार दिया है। संघीय जांच एजेंसी ने एक हलफनामे में डोमिनिका हाई कोर्ट से कहा है, ''मेहुल चोकसी से उनकी पसंद की जगह पर इंटरव्यू लेने का सवाल ही नहीं उठता।''

हलफनामे में लिखा है, “बड़ी मात्रा में सबूत हैं, मौखिक और दस्तावेजी जिसके साथ उनका सामना किया जाना है। इसके अलावा, उसे भारत में किए गए अपराधों के लिए भारतीय कानून के तहत कार्यवाही का सामना करने के लिए एक भारतीय अदालत में पेश किया जाना है। इस प्रकार, भारत के बाहर साक्षात्कार का नि:शुल्क प्रस्ताव अर्थहीन है।"

मेहुल चोकसी ने पहले डोमिनिका हाई कोर्ट को बताया था कि उसने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही भारतीय एजेंसियों को आने और उससे पूछताछ करने के लिए आमंत्रित किया था। 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप का सामना कर रहे मेहुल चोकसी ने 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में इसी तरह के दावे किए थे।

इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने तब बताया था कि मेहुल चोकसी का भारत में पेश होना और जांच में शामिल होना जरूरी था। मेहुल चोकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट को यह भी बताया कि जब वह भारत छोड़कर गया था तो उसके खिलाफ कोई मामला नहीं था और वह इलाज के लिए अमेरिका गया था।

मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में भारत छोड़ दिया था। चोकसी ने हाल के हलफनामे में जिस मेडिकल कंडीशन का उल्लेख किया है, वह 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर उनके हलफनामे में भी था। सूत्रों ने बताया कि ये चोकसी के बहाने थे, क्योंकि भारत से भागने के बाद, वह मई तक अमेरिका में था। फिर वह एंटीगुआ चला गया।

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