सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद हैं 28 विदेशी
मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य की जेलों में 28 विदेशी नागरिक अपनी सजा पूरी होने के बाद भी बंद हैं। सरकार ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह एक सप्ताह में डिटेंशन सेंटर की पहचान करेगी, जहां इन नागरिकों को तब तक रखा जाएगा जब तक उन्हें वापस नहीं भेजा जाता।

मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य की अलग-अलग जेलों में 28 विदेशी नागरिक अपनी सजा पूरी होने के बाद भी बंद हैं। सरकार ने मेघालय हाईकोर्ट को यह भी बताया कि वह एक हफ्ते में ऐसे डिटेंशन या होल्डिंग सेंटर की पहचान करेगी जहां इन विदेशी नागरिकों को तब तक रखा जा सके, जब तक उन्हें उनके देश वापस भेजने का इंतज़ाम न हो जाए। मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिएंगडोह की पीठ के समक्ष विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) के. खान ने यह यह जानकारी दी।
खान ने कहा कि डिटेंशन या होल्डिंग सेंटर की पहचान होने के बाद राज्य सरकार उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए एक हलफनामा दाखिल करेगी। हाईकोर्ट के 9 सितंबर के आदेश का पालन करते हुए, होम (पॉलिटिकल) डिपार्टमेंट की कमिश्नर और सेक्रेटरी रोसेटा मैरी कुर्बाह, होम (प्रिज़न्स) की कमिश्नर और सेक्रेटरी रिंतिहलांग रैपथाप समेत कई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। अधिकारियों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि संबंधित दूतावासों के साथ मिलकर विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए कदम उठाए जाएंगे।


