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जवाहर बाग प्रकरण : आलू खुदाई एवं मारपीट मामले मे 45 को हुई सजा, दो महिलाएं बरी

जवाहर बाग में आलू खुदाई एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में अदालत ने 45 आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दो महिला आरोपियों को बरी कर दिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल...

जवाहर बाग प्रकरण : आलू खुदाई एवं मारपीट मामले मे 45 को हुई सजा, दो महिलाएं बरी
मथुरा। हिन्दुस्तान संवादMon, 21 Jan 2019 09:05 PM
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जवाहर बाग में आलू खुदाई एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में अदालत ने 45 आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दो महिला आरोपियों को बरी कर दिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। 

बताते चलें कि 15 मार्च 2016 को जवाहर बाग में 23 बीघा सरकारी भूमि पर आलू फसल लगी हुई थी। पकी हुई फसल को उद्यान विभाग के कर्मचारी और श्रमिक खोद रहे थे। आरोप है कि तभी जवाहर बाग परिसर में अनशन कर रहे रामवृक्ष यादव, चंदन बोस समेत 100-150 लोग वहां आ गए और आलू खोदने से मना करने लगे। इस पर उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि ये फसल सरकारी है। लेकिन रामवृक्ष यादव एवं चंदनबोस समेत 100-150 अन्य लोग नहीं माने और उन्होंने लाठी डंडे लेकर कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। मारपीट में कई कर्मचारी एवं श्रमिक घायल हो गए थे। इस संबंध में सहायक उद्यान निरीक्षक रामस्वरुप शर्मा ने थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी एसआई हरभजन सिंह ने नामजद चंदन बोस समेत कुल 52 लोगों के नाम चार्जशीट में उजागर किए। जबकि रामवृक्ष यादव का कोई सुराग न लगने पर उसके नाम को निकाल दिया गया। 

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यह मामला पहले एसीजेएम प्रथम की अदालत में चला। इसके बाद वर्तमान में जवाहर बाग प्रकरण से जुड़े 19 मुकदमे एसीजेएम (सीनियर डिवीजन) द्वितीय की अदालत में विचाराधीन चल रहे हैं। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 21 गवाह पेश किए गए। मुकदमे में प्रकाश में आए 52 आरोपियों में से आरोपी दयाशंकर, कौशलकिशोर, विमला देवी, राम श्रंगारी देवी एवं अनूप के अदालत में पेश न होने के कारण इनके खिलाफ वारंट जारी कर इनकी फाइल सुनवाई के लिए अलग कर दी गई। दूसरी फाइल में शेष बचे 47 आरोपियों के खिलाफ अदालत द्वारा सोमवार को एसीजेएम (सीनियर डिवीजन) द्वितीय जहेंद्र पाल सिंह ने फैसला सुनाया। निर्णय में 45 आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में तीन साल की सजा सुनाई गई। वहीं महिला आरोपी पूनम बोस एवं श्यामवती को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता एलके गौतम, वंशीधर तेहरिया और देवेंद्र गोस्वामी ने तथा अभियोजन पक्ष की ओर अधिवक्ता एसपी सिंह ने पैरवी की। बताया कि इस अदालत में विचाराधीन अन्य मुकदमों में अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। 

45 आरोपियों को इन धाराओं में हुई सजा-
धारा 332 में तीन साल, धारा147, 353, 504, 506 में दो साल, धारा 323 में एक साल, 7 क्रिमिनल ऐक्ट में छह माह> (सभी सजा एक साथ चलेंगी, जेल में बिताया गया समय भी इसी में समायोजित होगा)

चंदन और हरनाथ को डाक से दी जाएगी निर्णय की जानकारी
बचाव पक्ष के अधिवक्ता एलके गौतम ने बताया कि आलू खुदाई मामले में आरोपी फतेहपुर जेल में निरुद्ध चंदन बोस एवं नैनी इलाहाबाद जेल में निरुद्ध हरनाथ सिंह के अदालत न आने के कारण अदालत द्वारा फैसले की जानकारी उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देने की कोशिश की गई लेकिन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए नहीं आए। अब उन्हें फैसले की जानकारी डाक द्वारा दी जाएगी। 

इन आरोपियों को सुनवाई गई सजा
चंदन बोस निवासी फतेहपुर, राकेश बाबू गुप्ता निवासी कानपुर, वीरेश यादव निवासी बदायूं, प्रमोद शर्मा एवं सजंय निवासी गोविंदनगर मथुरा, हरनाथ सिंह निवासी कन्नौज, सीताराम निवासी भूता बरेली, विन्द्रा निवासी रीवा, कामेश्वर निवासी आजमगढ़, वेदराम लखीमपुर खीरी, अनिल निवासी कन्नौज, भोलानाथ निवासी इलाहाबाद, अनिरुद्ध निवासी रायबरेली, नरेश सिंह निवासी कन्नौज, सीयाराम निवासी मैनपुरी, राजनारायन निवासी मितरौलिया, रामनरेश निवासी कानपुर देहात, अंगद प्रसाद निवासी सतना, उजागर लाल निवासी कानपुर देहात, रविकांत शर्मा निवासी लखीमपुर खीरी, विनय कुमार शुक्ला निवासी हंडिया इलाहाबाद, विमल कुमार निवासी कानपुर देहात, अमर निवासी शाहजहांपुर, अमरजीत निवासी कन्नौज, विपिन कुमार निवासी लखीमपुर खीरी, नेतराम निवासी भूता बरेली, शिवकुमार निवासी लखीमपुर खीरी, उत्तम कुमार निवासी फतेहगढ़, तुलसीराम निवासी हरईया बस्ती, रामअवध निवासी आजमगढ़, राजेश निवासी हरईया बस्ती, ओमवीर निवासी खुर्जा, यज्ञानंद निवासी रीवा, हजारीलाल निवासी रीवा, मिंटू निवासी बरेली, प्रेमपाल निवासी बरेली, राहुल निवासी बुलंदशहर, चरन सिंह निवासी रसूलाबाद, नवल किशोर निवासी शाहजहांपुर, प्रिंस निवासी बिजनौर, राजेश कुमार निवासी फरीदाबाद, श्रीराम निवासी लखीमपुर खीरी, फतेह सिंह लुधियाना, रामायण निवासी सीपरी एवं योगेंद्र निवासी बुलंदशहर। 

अदालत परिसर में तैनात रही भारी पुलिस फोर्स

जवाहर बाग प्रकरण में आलू खुदाई मामले में निर्णय के समय किसी बवाल से बचने के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अदालत परिसर में एसपी सिटी श्रवण कुमार सिंह एवं सीए सिटी विजयशकंर मिश्र के नेतृत्व में दो कंपनी पीएसी समेत थाना सदर बाजार, थाना गोविंदनगर, थाना हाईवे समेत कोतवाली की पुलिस चप्पे-चप्पे पर तैनात की गई थी। 

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