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क्या है राष्ट्रगान के 'अपमान' का मामला? ममता बनर्जी ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

जनवरी, 2023 में विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे ने प्रक्रियागत आधार पर समन को दरकिनार कर दिया और मजिस्ट्रेट से गुप्ता की शिकायत पर नये सिरे से विचार करने को कहा था।

क्या है राष्ट्रगान के 'अपमान' का मामला? ममता बनर्जी ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा
Amit Kumarएजेंसियां,मुंबईTue, 21 Mar 2023 10:16 PM
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मुंबई की एक विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राष्ट्रगान के 'अपमान' मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद अब बंगाल सीएम ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को पुनर्विचार के लिए फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेजा है। इसी फैसले को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर भाजपा पदाधिकारी मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे।

गुप्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि दिसंबर, 2021 में यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने पर भी बनर्जी बैठी रहीं, फिर बीच में अचानक खड़ी हुईं और दो पंक्तियां गाने के बाद अचानक चुप हो गईं और वहां से चली गईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ जारी समन को विशेष एमपी/एमएलए अदालत में चुनौती दी थी।

जनवरी, 2023 में विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे ने प्रक्रियागत आधार पर समन को दरकिनार कर दिया और मजिस्ट्रेट से गुप्ता की शिकायत पर नये सिरे से विचार करने को कहा था। उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में बनर्जी ने कहा है कि विशेष अदालत को समन को हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए था, ना की मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए था। उनकी याचिका पर 27 मार्च को एकल पीठ द्वारा सुनवाई की जा सकती है।

विवेकानंद गुप्ता भाजपा की मुंबई इकाई के सचिव हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री 3 दिसम्बर 2021 को मुंबई में एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था, तो वह वहां से चली गई थीं। एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि शिकायत से प्राप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य, शिकायतकर्ता के सत्यापित बयान, डीवीडी के वीडियो क्लिप और यू-ट्यूब लिंक के वीडियो क्लिप से पता चलता है कि आरोपी (ममता बनर्जी) ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गईं और मंच से चली गईं। बता दें कि ममता बनर्जी उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थीं। इस कार्यक्रम में ही राष्ट्रगान बजाया गया था।

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