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यौन उत्पीड़न के आरोप में मेजर जनरल बर्खास्त, सेना प्रमुख बिपिन रावत ने की कार्रवाई

यौन उत्पीड़न के मामले में एक मेजर जनरल को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की पुष्टि की। सेना प्रमुख ने जुलाई में ही इस...

यौन उत्पीड़न के आरोप में मेजर जनरल बर्खास्त, सेना प्रमुख बिपिन रावत ने की कार्रवाई
नई दिल्ली। एजेंसीFri, 16 Aug 2019 07:25 PM
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यौन उत्पीड़न के मामले में एक मेजर जनरल को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की पुष्टि की। सेना प्रमुख ने जुलाई में ही इस बाबत आदेश दे दिए थे। सेना प्रमुख के इस फैसले से 2 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमजेएस काहलों द्वारा शुक्रवार को अंबाला में मेजर जनरल को सूचित किया गया।

मेजर जनरल आरएस जसवाल के खिलाफ कैप्टन रैंक की एक महिला अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। कथित यौन उत्पीड़न की घटना 2016 के अंत में उस समय हुई थी जब आरोपी मेजर जनरल की सेना की पश्चिमी कमान के तहत चंडीमंदिर में तैनाती थी। इसके बाद सेना ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मेजर जनरल के खिलाफ एक जांच समिति बनाई। फिर कोर्ट मार्शल का फैसला किया। हालांकि मेजर जनरल ने महिला अधिकारी के आरोपों से इनकार किया था। 

बर्खास्त करने की सिफारिश

आर्मी जनरल कोर्ट मार्शल (जीएसीएम) ने पिछले साल 23 दिसंबर को मेजर जनरल को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष दायर एक याचिका में अधिकारी ने दावा किया था कि वह सेना के भीतर गुटबाजी का शिकार था, जो उस वर्ष सेना प्रमुख की नियुक्ति के कारण कथित रूप से उत्पन्न हुआ था।

चुनौती देंगे

सेना प्रमुख के फैसले पर मेजर जनरल के वकील आनंद कुमार ने कहा, आज तक कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही की कॉपी नहीं दी गई है। उनकी समीक्षा याचिका भी लंबित है। हम इसके खिलाफ चुनौती देंगे। बता दें कि जिस मेजर जनरल का कोर्ट मार्शल किया गया, उसने सेना के कई अहम ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी।

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