महाराष्ट्र में कृत्रिम पनीर के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम पनीर के निर्माण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और स्वास्थ्य चिंताओं के कारण लगाया गया है। नियमों के उल्लंघन पर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम पनीर के निर्माण एवं बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकारी आदेश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। कृत्रिम पनीर दूध की जगह वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य रसायनों से तैयार किया जाने वाला गैर-डेयरी विकल्प है। इसका उत्पादन पारंपरिक पनीर की तुलना में सस्ता होता है और इसमें आमतौर पर प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है।


