महाराष्ट्र और गुजरात में कृत्रिम पनीर पर प्रतिबंध
नोट : इसमें गुजरात का भी जोड़ा गया है। मुंबई/अहमदाबाद, एजेंसी। महाराष्ट्र और गुजरात

नोट : इसमें गुजरात का भी जोड़ा गया है। मुंबई/अहमदाबाद, एजेंसी। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने कृत्रिम पनीर के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार कृत्रिम पनीर पर प्रतिबंध लगा चुकी है। कृत्रिम पनीर दूध की जगह वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य रसायनों से तैयार किया जाने वाला गैर-डेयरी विकल्प है।
इसका उत्पादन पारंपरिक पनीर की तुलना में सस्ता होता है और इसमें आमतौर पर प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है।गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंचशेरिया ने बताया कि राज्य में कृत्रिम पनीर के अलावा कृत्रिम चीज और मक्खन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने होटल, रेस्तरां, कैटरर्स और अन्य खाद्य कारोबारियों से केवल असली दूध से बने पनीर और डेयरी उत्पादों का ही उपयोग और बिक्री करने की अपील की है।


