तमिलनाडु में पांच विधानसभा उपचुनाव की घोषणा पर रोक

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को तमिलनाडु के पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा करने से रोक दिया है। इस निर्णय के पीछे कारण यह है कि पिछले विधानसभा चुनावों में जीते हुए उम्मीदवारों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

तमिलनाडु में पांच विधानसभा उपचुनाव की घोषणा पर रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक तमिलनाडु के पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा करने से रोक दिया। इस साल 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों में जीतने वाले उम्मीदवारों ने चुने जाने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था। इन पांच क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का विधानसभा क्षेत्र तिरुचिरापल्ली (पूर्व) भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुलमुरुगन की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने वकील के. वेंकटाचलपति द्वारा दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 31 जुलाई के लिए तय की। पीठ ने विजय और अन्य लोगों को तीन सप्ताह में सभी तथ्यात्मक और कानूनी दावों के साथ अपने विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

अन्य लोगों में एम.आर. विजयभास्कर (करूर), सी. विजयभास्कर (विरालिमालई), एस. जयकुमार (पेरुंदुरई) और एसाकी सुब्बैया शामिल थे, जिन्होंने अपनी अंबासमुद्रम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। याचिकाकर्ता ने यह घोषित करने की मांग की कि विभिन्न उम्मीदवारों के इस्तीफे से पैदा हुई रिक्तियां, ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ के तहत उपचुनाव कराने के उद्देश्य से ‘स्पष्ट रिक्तियां’ या उपलब्ध रिक्तियां नहीं मानी जाएंगी।

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