ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News देशलव जिहाद: SC में NIA ने कहा, इसके पीछे मशीनरी कर रही है काम, कोर्ट ने हादिया को 27 नवंबर तक पेश करने का दिया आदेश

लव जिहाद: SC में NIA ने कहा, इसके पीछे मशीनरी कर रही है काम, कोर्ट ने हादिया को 27 नवंबर तक पेश करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के के निकाह मामले में आदेश दिया है कि अखिला अशोकन उर्फ हादिया को 27 नवम्बर को अदालत में पेश करे। वहीं कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने...

लव जिहाद: SC में NIA  ने कहा, इसके पीछे मशीनरी कर रही है काम, कोर्ट ने हादिया को 27 नवंबर तक पेश करने का दिया आदेश
नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तानMon, 30 Oct 2017 02:05 PM
ऐप पर पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने केरल में हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के के निकाह मामले में आदेश दिया है कि अखिला अशोकन उर्फ हादिया को 27 नवम्बर को अदालत में पेश करे। वहीं कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कोर्ट को बताया कि केरल में कट्टरता और लव जिहाद मामलों के पीछे पूरी एक मशीनरी काम कर रही है। आपको बता दें कि केरल में साल 2016 में एक हिंदू लड़की ने अपने माता-पिता की रजामंदी के बगैर ही एक मुस्लिम लड़के से प्रेम विवाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिता की याचिका पर मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। केरल हाईकोर्ट ने इस निकाह को रद्द कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मुस्लिम युवक शैफीन जहां की याचिका की सुनवाई के दौरान लड़की के पिता एवं मामले के प्रतिवादी के.एम.अशोकन को आदेश दिया कि वह 27 नवम्बर को अगली सुनवाई के दौरान युवती अखिला अशोकन उर्फ हादिया (धर्म परिवर्तन के बाद) को पेश करें।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि युवती बालिग है और इस मामले में उसका पक्ष भी जानना जरूरी है। इसलिए न्यायालय हादिया का पक्ष भी खुली अदालत में सुनेगा। शीर्ष अदालत ने हादिया के पिता को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख को अपनी बेटी को उसके समक्ष पेश करे, ताकि वह अपना पक्ष रख सके।

कोर्ट ने एनआईए को लगाई फटकार
पीठ ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि देश का कोई भी कानून किसी लड़की को एक अपराधी से प्यार करने से नहीं रोकता। यदि लड़की वयस्क है तो केवल उसकी सहमति ही जरूरी होती है। 


क्या है लव जिहाद

लव जिहाद मतलब, प्यार और इश्क। जिहाद एक अरबी शब्द है, इसका मतलब कोई मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरना। लव जिहाद में लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और फिर अपना मकसद पूरा किया जाता है। यही है लव जिहाद। दरअसल, मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों से जोड़ते हैं। 

SC में आज: आधार से लेकर लव-जिहाद तक, कई बड़े मामलों में होगी सुनवाई

अखिला के माता-पिता ने इस शादी को नहीं माना और हाई कोर्ट पहुंच गए। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में फिदायीन बनाने के लिए लव जेहाद का सहारा लिया गया है। हादिया ने अपने पति के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई  करेगा।

ऐसे ही केरल में एक और मां हैं जिन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसे ही लव जिहाद के मामले पर एनआईए से जांच कराने की मांग की है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें