Lockdown 5.0: तीन चरणों में अनलॉक होगा देश, जानें किस फेज में क्या खुलेगा
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देशभर में पिछले दो महीने से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। एक से 30 जून तक के लॉकडाउन 5.0 में...
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण देशभर में पिछले दो महीने से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। एक से 30 जून तक के लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से चरणबद्ध तरीके से कई रियायतें लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन कहां होगा, इसका फैसला जिलाधिकारी करेंगे।
देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम तीन चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देशभर में आठ जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
पहले चरण में क्या-क्या खुलेगा?
पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सैलून, होटल तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है।
दूसरे चरण में कहां मिलेगी रियायत?
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि, ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ स्कूलों, बच्चों के माता-पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक एसओपी भी तैयार करेगा।
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तीसरे चरण में पूरी तरह अनलॉक होगा देश
तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतररार्ष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल शुरू करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खुलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों का ध्यान रखना जरूरी होगा।
राज्यों के बीच परिवहन पर पाबंदी खत्म
गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। यानी जहां अनुमति हैं, वहां मेट्रो को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस, टैक्सी और अन्य परिवहन का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को ठोस कारण बताना होगा। इसे जनता के बीच ठीक ढंग से प्रचारित करना होगा।
कुछ पाबंदियां पहले की तरह
सरकार ने भले ही देश को अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। शादियों में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। घर से बाहर निकलने पर फेस मॉस्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य बना रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
ये सलाह भी पहले की तरह
65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह लागू रहेगी। गाइडलाइन में यह बी कहा गया है कि जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था हो, सेनेटाइजेशन किया जाए।
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लॉकडाउन के पांच चरण
25 मार्च से लागू लॉकडाउन की अवधि को आठ जून तक जोड़ें तो यह 75 दिन हो जाएगा। चीन के शहर वुहान में भी 72 दिन बाद लॉकडाउन को करीब-करीब पूरी तरह खत्म किया गया था। लॉकडाउन का पहला चरण- 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा चरण-15 अप्रैल से तीन मई, तीसरा चरण-चार मई से 17 मई, चौथा चरण-18 मई से 31 मई और पांचवां चरण- 01 जून से 30 जून तक।