छात्रा की हत्या के दोषी कोचिंग संचालक को उम्रकैद
सजा - गला रेतकर हत्या के बाद छात्रा के शव को फेंक दिया था बगीचे

मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीया छात्रा की गला रेतकर हत्या कर शव को बगीचे में फेंकने के मामले में दोषी कांटी के कोचिंग संचालक विवेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 25 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। यह घटना कांटी थाना क्षेत्र के ढेबहां गांव में ढाई वर्ष पहले घटी थी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने हत्या करने में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपया जुर्माना तथा साक्ष्य छिपाने में तीन वर्ष कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना को छोड़कर कारावास की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने सात गवाहों को पेश किया। उन्होंने बताया कि छात्रा की मां ने 26 जनवरी 2024 को कांटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें गैंगरेप के बाद उसकी पुत्री की हत्या करने का आरोप कांटी थाना के रामपुर लक्ष्मी गांव के कोचिंग संचालक विवेक कुमार पर लगाया था। एफआईआर में उसने कहा था कि उनकी पुत्री विवेक के कोचिंग में दोपहर दो बजे पढ़ने जाती थी और शाम में पांच बजे घर लौटती थी। 25 जनवरी 2024 को वह कोचिंग गई, लेकिन देर रात तक घर नहीं आई। मोबाइल से जानकारी लेने पर कोचिंग संचालक टालमटोल करने लगा। 26 जनवरी 2024 को परिजन कोचिंग पर पहुंचे तो उनकी पुत्री की साइकिल वहां खड़ी मिली। इसके बाद मोबाइल से कॉल कर कोचिंग संचालक को बुलाया तो उसने फिर टालमटोल वाला जवाब दिया। घर लौटने पर दोपहर करीब दो बजे लोगों से जानकारी मिली कि कांटी के ढेबहां गांव के निकट विवेक के आम-लीची के बगीचे में एक लड़की का शव मिला है। इस सूचना पर जब वहां पहुंची, तब तक अज्ञात लड़की का शव बता पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उसे एसकेएमसीएच भेज दिया था। वहां जाकर शव की पहचान की गई। उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। शरीर पर भी कई जख्म के निशान थे।पुलिस ने 27 जनवरी 2024 को कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया। वह तब से जेल में है। घटनास्थल से पुलिस ने छात्रा का बैग व हत्या में प्रयुक्त चाकू जब्त किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने विवेक के विरुद्ध 17 मार्च 2024 को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।


