महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

हिन्दुस्तान, भभुआ
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महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

पेज चार की खबर महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के तत्वावधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित आश्रय गृह, दादर, मोहनियां में एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

कार्यक्रम का उद्देश्य

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर द्वारा आश्रय गृह, दादर, मोहनियां में एक महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय "शेल्टर होम में रहने वाली विधवाओं के लिए न्याय तक पहुंच" रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य आश्रय गृह में निवास कर रही महिलाओं एवं अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों तक न्याय की सुगम पहुँच सुनिश्चित करना था।

कार्यक्रम में सहभागिता

कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता रविन्द्र पाल एवं पारा लीगल वॉलंटियर शैलेन्द्र कुमार मौर्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। पैनल अधिवक्ता रविन्द्र पाल ने उपस्थित महिलाओं एवं प्रतिभागियों को बताया कि आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी न्याय पाने से वंचित नहीं हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। वही शैलेन्द्र कुमार मौर्य ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

कानूनी अधिकारों पर चर्चा

कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई,जिसमें महिलाओं के कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार, विधवाओं एवं जरूरतमंद महिलाओं को उपलब्ध कानूनी संरक्षण, नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, घरेलू हिंसा से संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधान, न्याय तक सरल एवं सुगम पहुंच, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका एवं सेवाएं शामिल हैं। उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या अथवा न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होने पर वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर से संपर्क कर नि:शुल्क विधिक सहायता एवं आवश्यक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

समाज में जागरूकता फैलाना

कार्यक्रम में आश्रय गृह के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विधिक अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को कानून के प्रति जागरूक करने और उन्हें न्याय की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। अंत में सभी उपस्थित प्रतिभागियों से अपील की गई कि वे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर नि:संकोच जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर से संपर्क कर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करें। "न्याय सबके लिए और न्याय तक सबकी पहुँच" के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के कुशल निर्देशन में इस प्रकार के विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। फोटो परिचय 13-भभुआ-7-जिले के आश्रय गृह, दादर, मोहनियां में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित पैनल वकील व अन्य

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

✦इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था?−
कार्यक्रम का मुख्य विषय 'शेल्टर होम में रहने वाली विधवाओं के लिए न्याय तक पहुंच' था।
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