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कुलभूषण केस: ICJ का फैसला आखिरी, नहीं हो सकती कोई और अपील- विदेश मंत्रालय

कुलभूषण जाधव मामले (Kulbhushan Jadhav Case) में भारत को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) में बुधवार को मिली बड़ी जीत पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि यह फैसला अंतिम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश...

कुलभूषण केस: ICJ का फैसला आखिरी, नहीं हो सकती कोई और अपील- विदेश मंत्रालय
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Jul 2019 05:43 PM
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कुलभूषण जाधव मामले (Kulbhushan Jadhav Case) में भारत को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) में बुधवार को मिली बड़ी जीत पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि यह फैसला अंतिम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले पर कोई और अपील नहीं हो सकती है। 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे का फैसला भारत के रुख की पूरी तरह पुष्टि करता है। वहीं, आईसीजे के फैसले को पाकिस्तान के खुद के जीतने के दावे पर रवीश कुमार ने कहा कि लगता है कि मुख्य फैसला पेज संख्या 42 पर है। अगर वे 42 पन्ने तक नहीं जा सकते हैं तो फिर उन्हें सात पन्नों वाली प्रेस रिलीज को पढ़ना चाहिए, जहां हर बात भारत के पक्ष में है।

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मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर रवीश कुमार ने कहा कि यह काफी समय से हो रहा है कि पहले गिरफ्तार करो, फिर छोड़ दो। मेरे हिसाब से यह ड्रामा अबतक आठ बार हो चुका है। सवाल यह है कि क्या इस बार यह एक कॉस्मेटिक कदम से ज्यादा होगा, क्या हाफिज सईद को उसकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए सजा सुनाई जाएगी या नहीं।

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वहीं, इससे पहले संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ओर से दिए गए एक बयान में जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कहा कि पाकिस्तान ने कौन्सुलर संबंधों पर वियना संधि के तहत प्रासंगिक दायित्वों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के बारे में विलंब से बताया जिससे हम उन्हें कौन्सुलर सहायता मुहैया नहीं करा पाए। उन्होंने कहा 'यह भी पाया गया कि पाकिस्तान ने भारत को जाधव से बातचीत करने, उनसे जेल में मिलने और उनके लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के अधिकार से वंचित रखा।'

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