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कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक, मगर अब फैसले के बाद क्या होगा?

पाकिस्तान की जेल में तीन साल से बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में बुधवार को सुकून देने वाली खबर आई। नीदरलैंड की हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान की दलीलों को खारिज करते हुए जाधव...

 कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक, मगर अब फैसले के बाद क्या होगा?
एजेंसी,नई दिल्लीThu, 18 Jul 2019 03:07 AM
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पाकिस्तान की जेल में तीन साल से बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में बुधवार को सुकून देने वाली खबर आई। नीदरलैंड की हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान की दलीलों को खारिज करते हुए जाधव को फांसी देने पर रोक लगा दी। अदालत ने साफ कहा कि पाकिस्तान को जाधव की सजा पर पुनर्विचार करना होगा और उन्हें राजनयिक मदद भी देनी होगी।

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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के जज अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली 16 सदस्यीय पीठ ने 15-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। सिर्फ पाक के एडहॉक जज जिलानी ने असहमति जताई। हालांकि, अब सवाल उठता है कि इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे क्या होगा?. जानकारों की मानें तो पाकिस्तान को दबाव में किसी तरह कोर्ट का यह फैसला मानना होगा।

दरअसल, आईसीजे के फैसले पर न तो पुनर्विचार हो सकता है और न ही अपील की जा सकती है। दबाव में पाक को फैसला मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि, पाक नई आपत्ति लेकर नए सिरे से याचिका दायर कर सकता है। इससे नए सिरे से टकराव पैदा होगी।

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इससे पहले पीठ ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण सुधीर जाधव से संवाद करने नहीं दिया। हिरासत के दौरान उनसे मिलने और उनका कानूनी पक्ष रखने की व्यवस्था करने के अधिकार से वंचित रखा। भारत ने कई बार राजनयिक पहुंच का अनुरोध किया जिससे पाक ने इनकार कर दिया। यह निर्विवाद तथ्य है कि पाकिस्तान ने भारत की अपीलों को नहीं माना। ऐसा करके पाकिस्तान ने वियना समझौते का उल्लंघन किया। उसे जाधव की गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत में रखने के बारे में भारत को जानकारी देनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने गिरफ्तारी के तीन सप्ताह बाद तीन मार्च 2016 को जानकारी दी जो कि गलत था। .

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