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इन स्टेप्स की मदद से 15 मिनट में फाइल करें अपना आईटी रिटर्न

आधी जुलाई बीत चुकी है। अब इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय बचा है। अगर आपने भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपकी मुश्किल आसान करने के लिए यहां कुछ टिप्स दे रहे...

Aparajitaलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Mon, 16 Jul 2018 07:09 PM

बस 15 मिनट में फाइल हो जाएगा आईटी रिटर्न

बस 15 मिनट में फाइल हो जाएगा आईटी रिटर्न1 / 3

आधी जुलाई बीत चुकी है। अब इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय बचा है। अगर आपने भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपकी मुश्किल आसान करने के लिए यहां कुछ टिप्स दे रहे हैं। इन्हें अपनाकर बस 15 मिनट में टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग साइट IncomeTaxIndiaeFiling.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद यहां खुद को रजिस्टर करना होगा। 

अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और सभी संबंधित जानकारी देने के बाद अपना प्रोफाइल और पासवर्ड बना लें। अपनी यूजर आईडी बनाते समय ध्यान रखें कि आपके पास एक एक्टिव ई-मेल आईडी व मोबाइल नंबर हो और आपने इसकी सही जानकारी दी हो।

मोबाइल नंबर और ईमेल देना है जरूरी

मोबाइल नंबर और ईमेल देना है जरूरी2 / 3

ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिपार्टमेंट आपके मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड और ईमेल के जरिए भेजे गए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होगी।

अगर आप पहले ही रजिस्टर्ड हैं तो 'रजिस्टर्ड यूजर' बटन पर जाएं। किसी भी तरह की सहायता के लिए आप, 'कस्टमर केयर टैब' पर क्लिक कर हेल्पलाइन नंबर ले सकते हैं या फिर कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन टैब पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी, आपकी यूजर आईडी, पैन नंबर, पासवर्ड, जन्म की तारीख (पैन नंबर पर जो है) और कैप्चा कोड भरें। फिर नीचे दिए गए लॉगइन बटन पर क्लिक करें।

साइन इन करने के बाद, आपका अकाउंट डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसके बाद ई-फाइल टैब पर क्लिक करें और 'प्रीपेयर एंड सबमिट आईटीआर ऑनलाइन' का विकल्प चुनें।

अब, अपना संबंधित फॉर्म और जिस साल के लिए रिटर्न फाइल करना हो (एसेसमेंट ईयर) का चुनाव करें। टैक्सपेयर यहां अपना पता, पैन के लिए जो दिया है वो, पिछली बार रिटर्न के लिए जो दिया गया वो या फिर नया पता भर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपसे अपने रिटर्न को डिजिटली साइन करने के बारे में पूछता है। अगर आपने 'यस' चुना तो आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी जिसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर प्री-रजिस्टर होने की जरूरत होती है।

पढ़ लें सामान्य दिशा निर्देश

पढ़ लें सामान्य दिशा निर्देश3 / 3

अब 'सबमिट' पर क्लिक करें और इसके बाद वेबसाइट आपको आपके द्वारा चुने गए फॉर्म को भरने के लिए दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगी। आईटीआर फॉर्म भरने से पहले, आपको फॉर्म की शुरुआत में दिए गए सभी सामान्य दिशा-निर्देश पढ़ लेने चाहिए ताकि क्या करना है और क्या नहीं, इसकी जानकारी हो सके।

इसके बाद आपको अलग-अलग टैब में सामान्य जानकारी, इनकम की जानकारी, टैक्स की जानकारी और आईटीआर फॉर्म में टैक्स चुकाने की सूचना भरने के लिए पूछा जाएगा। यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन फॉर्म में दिखाया जा रहा देय टैक्स आपकी कैलकुलेशन (गणना) से मैच करे। फाइनल सबमिशन करने से पहले, जो भी डेटा भरा है उसे सेव कर लें और कोई गलती ना हो इसलिए दोबारा जांच लें।

एक बार 'प्रिव्यू और सबमिट' बटन पर क्लिक करें, अब फाइनल सबमिशन से पहले आपके आईटीआर फॉर्म का प्रिव्यू खुलकर सामने आ जाएगा। 'सबमिट' बटन पर क्लिक करने पर, आपका आईटीआर अपलोड हो जाएगा और फिर किसी भी उपलब्ध विकल्प का इस्तेमाल कर आपसे रिटर्न को वेरिफाई करने को कहा जाएगा। वेरीफाई अब आप आधार नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं।