अभिनेत्री पर हमले के आरोपी की सजा पर रोक नहीं

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केरल हाईकोर्ट ने 2017 में अभिनेत्री के साथ हुए हमले के मुख्य आरोपी सुनील एन. एस. की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने इसका निर्णय उसके आपराधिक इतिहास और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लिया। जजों ने आरोपी की जमानत की मांग को अस्वीकार कर दिया।

अभिनेत्री पर हमले के आरोपी की सजा पर रोक नहीं

केरल हाईकोर्ट ने 2017 में अभिनेत्री पर हमले के मामले के मुख्य आरोपी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह फैसला उसके अपराध की गंभीरता, उसके आपराधिक इतिहास और जमानत की शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए लिया है। जस्टिस राजा विजयराघवन वी. और के. वी. जयकुमार की पीठ ने कहा कि आरोपी सुनील एन. एस. (जिसे पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है) को राहत न देने का फैसला करते समय उन्होंने अपराध के सामाजिक असर को ध्यान में रखा। सुनील ने अभिनेत्री पर हमले के मामले में अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील लंबित रहने के दौरान अपनी सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की थी।

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