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सोने तस्करी मामले में केरल की अदालत ने खारिज की स्वप्ना सुरेश की याचिका, NIA कोर्ट ने भी दिया था झटका

केरल की एक अदालत ने सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और सह आरोपी की जमानत याचिका बृहस्पतिवार (13 अगस्त) को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपियों की तत्काल रिहाई निश्चित रूप से सीमा...

सोने तस्करी मामले में केरल की अदालत ने खारिज की स्वप्ना सुरेश की याचिका, NIA कोर्ट ने भी दिया था झटका
पीटीआई,कोच्चिThu, 13 Aug 2020 08:48 PM
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केरल की एक अदालत ने सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और सह आरोपी की जमानत याचिका बृहस्पतिवार (13 अगस्त) को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपियों की तत्काल रिहाई निश्चित रूप से सीमा शुल्क रोकथाम आयुक्तालय की सफलतापूर्वक जांच की प्रगति में बाधा पहुंच सकती है।

सुरेश और सइद अलावी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ने कहा कि सीमाशुल्क के तर्क में दम है कि ये याचिकाकर्ता सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और फरार आरोपी की मदद कर सकते हैं। अदालत ने यह संज्ञान में लिया कि सुरेश इस मामले में तीसरी आरोपी हैं और 'अत्यंत प्रभावशाली' महिला हैं तथा वाणिज्य दूतावास से इस्तीफे के बाद भी वह तिरुवनंतपुरम में स्थित संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के शीर्ष अधिकारियों की मदद करती रहीं। 

अदालत ने संज्ञान में लिया, ''इसके अलावा, वह राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित परियोजना में भी नौकरी पाने में सफल रही। मौजूदा रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि सत्ता के गलियारों में उनका बेहद प्रभाव है। महिला सीआरपीसी की धारा 437 के प्रावधानों के तहत लाभ पाने की हकदार नहीं है।" सुरेश और अलावी ने अपनी याचिकाओं में कहा था कि उनके हिरासत की जरूरत नहीं है क्योंकि जांच का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है।

एनआईए की एक विशेष अदालत ने सोना तस्करी मामले की जांच आतंकी गतिविधि दृष्टिकोण से करने के संबंध में सुरेश की जमानत याचिका सोमवार (10 अगस्त) को खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सबूत हैं कि उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उस पर विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं।

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