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खरीदार के साथ एकतरफा करार नहीं कर सकता बिल्डर: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय कठुआ की आठ साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गवाहों की याचिका पर 16 मई को सुनवाई करेगा। इन गवाहों का आरोप है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। प्रधान न्यायाधीश...

खरीदार के साथ एकतरफा करार नहीं कर सकता बिल्डर: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। लाइव हिन्दुस्तानMon, 14 May 2018 01:21 PM
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उच्चतम न्यायालय कठुआ की आठ साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गवाहों की याचिका पर 16 मई को सुनवाई करेगा। इन गवाहों का आरोप है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ के समक्ष आज साहिल शर्मा और दो अन्य की याचिका का उल्लेख किया गया। ये दोनों किशोर आरोपी के कॉलेज के दोस्त हैं। पीठ इस मामले में बुधवार को सुनवाई करने के लिये सहमत हो गई है।

इन गवाहों की याचिका के अनुसार वो पहले ही पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। इन तीनों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने डर की वजह से पुलिस को बयान दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य पुलिस अब उन्हें दुबारा पेश होने और फिर से बयान दर्ज कराने के लिए कह रही है और उनके परिवारों पर दबाव डाल रही है।

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शीर्ष अदालत ने सात मई को कठुआ मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर पंजाब में पठानकोट स्थानांतरित कर दिया था। घुमंतु समुदाय की आठ साल की बच्ची कठुआ के एक गांव मे अपने घर के पास से खेलते समय 10 जनवरी लापता हो गयी थी। एक हफ्ते बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था। इस मामले में राज्य पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दाखिल किया है जबकि किशोर आरोपी के खिलाफ कठुआ की अदालत में अलग से आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

 

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