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शरीयत कानून से जुड़ा है मामला, मुस्लिम विद्वान लेंगे अजान विवाद पर फैसला: कर्नाटक वक्फ बोर्ड

कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत 1990 मदरसे हैं, जहां राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन खेद है कि कुछ तत्व सांप्रदायिक नफरत को एक उद्देश्य से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

शरीयत कानून से जुड़ा है मामला, मुस्लिम विद्वान लेंगे अजान विवाद पर फैसला: कर्नाटक वक्फ बोर्ड
वार्ता,नई दिल्लीMon, 16 May 2022 01:52 PM

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कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एनके मोहम्मद शफी सादी ने कहा है कि मुस्लिम विद्वान उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में अजान पर उचित निर्णय लेंगे। सादी ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सर्कुलर जारी करके मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए कहा है। इसके तहत केवल तड़के की अजान ही प्रभावित होगी। वक्फ बोर्ड ने फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। 

सादी ने कहा कि निर्णय शरीयत कानून से संबंधित है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में उलेमाओं (विद्वानों) के साथ आज और कल चर्चा करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड ने पिछले साल 17 मार्च को सभी मस्जिदों को शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए सर्कुलर जारी किया था, लेकिन हिंदू संतों के सामने यह कहते हुए चिंता जताई कि प्रतिबंध न केवल अजान , बल्कि मंदिरों में पूजा अनुष्ठान के लिए भी हानिकारक हैं।

'मदरसों में राष्ट्रगान गाने का स्वागत करता है, लेकिन...'
सादी ने कहा कि वक्फ बोर्ड मदरसों में राष्ट्रगान गाने का स्वागत करता है, लेकिन राष्ट्रवाद और देशभक्ति भीतर से आनी चाहिए न कि थोपी जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत 1990 मदरसे हैं, जहां राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन खेद है कि कुछ तत्व सांप्रदायिक नफरत को एक उद्देश्य से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

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