हिजाब मामला: जजों को धमकी देने वाले व्यक्ति को नहीं मिली जमानत, अर्जी खारिज

कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस खाजी एम जेबुन्निसा की पीठ ने हाल ही में कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

offline
हिजाब मामला: जजों को धमकी देने वाले व्यक्ति को नहीं मिली जमानत, अर्जी खारिज
Ashutosh Ray एजेंसी , बेंगलुरु
Sat, 21 May 2022 10:20 PM

बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के रहने वाले रहमतुल्लाह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जो कक्षाओं में हिजाब पहनने पर हाल ही में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को धमकी देने के आरोप में न्यायिक हिरासत में है।

शहर की दीवानी एवं सत्र अदालत ने शनिवार को रहमतुल्लाह की अर्जी खारिज कर दी। तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) के एक सदस्य मोहम्मद उस्मानी को भी इसी तरह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

तमिलनाडु के रहमतुल्ला और उस्मानी के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वे कथित तौर पर धमकी देते हुए सुने गए थे। न्यायाधीश वी प्रकाश ने उसकी जमानत याचिका तब खारिज कर दी, जब सरकारी वकील बी एस पाटिल ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उसकी हिरासत जरूरी है।

हमें फॉलो करें
ऐप पर पढ़ें

देश की अगली ख़बर पढ़ें
Hijab Controversy National News In Hindi India News In Hindi
होमफोटोवीडियोफटाफट खबरेंएजुकेशनट्रेंडिंग ख़बरें