कांग्रेस विधायक कुलकर्णी की सजा पर रोक
कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की 2016 में हुई हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की उम्र कैद सजा स्थगित कर दी। अदालत ने उनकी अपील का निस्तारण लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कुलकर्णी को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

हुबल्ली, एजेंसी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक भाजपा नेता की 2016 में हुई हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को एक विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा शुक्रवार को स्थगित कर दी। साथ ही अदालत ने उनकी अपील का निस्तारण लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट की धारवाड़ खंडपीठ ने कुलकर्णी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें सजा निलंबित करने और दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज और न्यायमूर्ति जी बसवराजु की खंडपीठ ने कुलकर्णी के अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी और जरूरत पड़ने पर विधायक को उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।


