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कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं टाली शपथ, येदियुरप्पा-भाजपा से मांगा जवाब

भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा को शपथ लेने से रोकने के लिए कांग्रेस और जेडीएस बुधवार रात 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर तुरंत सुनवाई करने की अपील की। जिसके बाद...

कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं टाली शपथ, येदियुरप्पा-भाजपा से मांगा जवाब
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 17 May 2018 06:10 AM
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भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा को शपथ लेने से रोकने के लिए कांग्रेस और जेडीएस बुधवार रात 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर तुरंत सुनवाई करने की अपील की। जिसके बाद देर रात चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अर्जी स्वीकार करते हुए तीन जजों जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबडे की बेंच गठित कर सुनवाई का आदेश दिया। तीन जजों की बेंच ने कांग्रेस और जेडीएस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बीएस येदियुरप्पा की शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और बीएस येदियुरप्पा से सरकार गठन के लिए जरूरी 112 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र पेश करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार सुबह 10:30 होगी।

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भारत के न्यायिक इतिहास में याकूब मेनन की फांसी के खिलाफ सुनवाई के बाद यह दूसरा मौका था, जब किसी मामले में सुनवाई के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला। सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 6 में हुई इस सुनवाई में कांग्रेस और जेडीएस की ओर से वरिष्ठ वकील अ​भिषेक मनु सिंघवी ने बहस में हिस्सा लिया। वहीं, भाजपा की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वर्तमान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बहस में हिस्सा लिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से बीएस येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण टालने के लिए गुहार लगाई। लेकिन, तीन जजों की बेंच ने इससे इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की अर्जी को खारिज नहीं किया और मामले में आगे सुनवाई जारी रखने का फैसला किया।

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इस मामले में जब जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबडे की बेंच ने दोनों ही पक्षों से सवाल-जवाब के बाद फैसला सुनाने का निर्णय लिया तो अभिषेक मनु सिंघवी ने निर्णायक फैसला सुनाने से पहले और कुछ देर तक बहस की मोहलत मांगी। जिसके बाद तीनों जजों ने कुछ और समय के लिए बहस को जारी रखा। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बार-बार जजों से येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण को गुरुवार सुबह 9 बजे से टालकर शाम 4:30 बजे करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की इस मांग को नहीं माना और येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से मना कर दिया।

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