अश्लील तस्वीर बना ब्लैकमेल करने वाले युवक को तीन साल की सजा
रांची में एक नाबालिग छात्रा की अश्लील तस्वीरें खींचकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करने के मामले में दोषी विशाल होरो को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने पीड़िता को लगातार धमकाया और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी।

रांची, संवाददाता। नाबालिग छात्रा की अश्लील तस्वीर खींचकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करने के मामले में दोषी विशाल होरो को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला नामकुम थाना से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार, नामकुम थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता से वर्ष 2021 में आरोपी की पहचान हुई थी। आरोपी बहाने से उसे कोकर स्थित अपने किराये के मकान ले गया, जहां कपड़े बदलने के दौरान उसकी अश्लील तस्वीरें मोबाइल से खींच ली। इसके बाद आरोपी उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को बार-बार मिलने के लिए मजबूर करता रहा।
विरोध करने पर उसने तस्वीरें इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर साझा कर दी तथा पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।


